उत्तर प्रदेश शासन का बड़ा आदेश जारी, 27 मई 2026 से लागू होगी नई व्यवस्था
लखनऊ से जारी उत्तर प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण आदेश के अनुसार वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी पंचायत चुनाव सम्पन्न होने और नई ग्राम पंचायतों की पहली बैठक तक वर्तमान ग्राम प्रधानों को पंचायतों में “प्रशासक” के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
पंचायती राज अनुभाग-3 द्वारा जारी इस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायतों में सामान्य (रूटीन) कार्य बाधित न हों, इसके लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। हालांकि प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे पूर्व ग्राम प्रधान कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत फैसले के लिए जिलाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी।
शासन के इस फैसले के बाद प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में नई राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। वहीं वर्तमान प्रधानों को सीमित अधिकारों के साथ पंचायत संचालन की जिम्मेदारी मिलने से प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
सरकार के इस आदेश को पंचायत चुनाव की तैयारियों की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है।


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