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_न्यायालय का बड़ा फैसला :गैंगस्टर एक्ट में कुर्क 7 हाईवा ट्रकों को किया अवमुक्त _

 

पूर्वांचल कि आवाज न्यूज सोनभद्र विजय शंकर पाण्डेय 

सत्यनारायण मौर्य ब्यूरो चीफ 

 _गैंगस्टर एक्ट में कुर्क 7 हाईवा ट्रकों को कोर्ट ने अवमुक्त करने का जिलाधिकारी सोनभद्र को दिया आदेश_ 




सोनभद्र ।राबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा चेतन पाल व अन्य के खिलाफ अपराध संख्या 2/2025, धारा-3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज कर विधि विरुद्ध तरीके से चेतन पाल के कुल 7 हाईवा ट्रकों को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क कर दिया गया था।उक्त वाहनों को रिलीज़ कराने के लिए चेतन पाल द्वारा जिलाधिकारी, सोनभद्र के न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत कर वाहनों को अवमुक्त करने का निवेदन किया गया था। किंतु जिलाधिकारी, सोनभद्र ने आपत्ति निरस्त करते हुए कुर्क वाहनों को रिलीज़ करने का आवेदन भी खारिज कर दिया था।

इसके बाद चेतन पाल ने अपने अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के माध्यम से अपर जनपद न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट, सोनभद्र में धारा 16(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अपील दाखिल की। न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश दिनांक 04.09.2025 को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने उक्त 7 हाईवा ट्रकों की कुर्की निरस्त करते हुए उन्हें अवमुक्त करने का आदेश पारित किया। 

चेतन पाल ने कहा, "अपने वकील और न्यायालय पर अटूट विश्वास बनाए रखने के कारण ही यह संभव हुआ है।"

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